नगर निगम छिंदवाडा ने किया 22 कॉलोनी अवैध 2 FIR के साथ 3 अवैध कॉलोनी देखें कौन सी कॉलोनी और किस पर FIR

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नगर पालिक निगम छिंदवाडा ने की बड़ी कार्यवाही जिस FIR
भा.दं.सं.420 एवं म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 292C
खजरी खसरा नंबर 374/1/2 एवं खसरा नं 374/1/4 कुल रकबा 0.809 हेक्टयर भूमि यदुनंदन पिता भागचंद बिना डायवर्शन कराया विकास की अनुमति लिए बिना विक्रय पूर्व रेरा में पंजीयन ना कर के बिना कॉलोनी नजर लाइसेंस के अपने स्वामित्व की भूमि को भारतीय दंड विधान 292 ग तीन मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 का दंडनीय अपराध पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध
भूलन शाह भलावी पिता चंपालाल भलावी खजरी छिंदवाड़ा देहात थाना खसरा क्रमांक 42/1 कल रकबा 1.350 हेक्टेयर भूमि बिना डायवर्शन कराया विकास की अनुमति लिए बिना विक्रय पूर्व रेरा में पंजीयन ना कर के बिना कॉलोनी नजर लाइसेंस के अपने स्वामित्व की भूमि को भारतीय दंड विधान 292 ग तीन मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 का दंडनीय अपराध पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध

नगर पालिका निगम कार्यालय द्वारा
1.सूरज पिता धन सिंह कलार सूर्यवंशी निवासी छिंदवाड़ा मौज इमलिया बहता खसरा नंबर 53/15/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.964 हेक्टयर भूमि पर कॉलोनी विकास की अनुज्ञा लिए बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा था नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के अभिलेखों में सूरज पिता धन सिंह निवासी छिंदवाड़ा के नाम से कॉलोनी नजर का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया है राजस्व में निरीक्षक नजूल श्री विनोद को राम मौज पटवारी सुश्री याचना सोनी नगर निगम के प्रभारी सहायक यात्री श्री बृजेश पांडे एवं वार्ड मोहर्रिर संयुक्त दल द्वारा कार्यवाही की गई उक्त भूमि पर भूखंडों का विक्रय किया जा रहा जिस हेतु सक्षम अधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है और ना ही कॉलोनी में सड़क नाली व पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है

2. रमता पिता सुखा निवासी छिंदवाड़ा द्वारा मौजा थुनिया भांड खसरा नंबर 155/2/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.268 हेक्टेयर भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा था छिंदवाड़ा नगर निगम में उनके नाम से भी कॉलोनी नजर का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया

3. अशोक पिता शिवराम निवासी छिंदवाड़ा मौजा खजरी खसरा 311/1/1/1/1/1/1/1/ कुल रकबा 1.250 भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा था छिंदवाड़ा नगर निगम में उनके नाम से भी कॉलोनी नजर का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया
भूमि पर विकसित की गई कॉलोनी को मध्य प्रदेश कॉलोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत अनधिकृत कॉलोनी घोषित किया जाता है

बाकी की कॉलोनी पर कब होगी कार्यवाही? आखिर एक साथ क्यों नहीं करवाई जा रही है फिर एवं कार्यवाही क्या निगम कमा रहा है ₹ नोटों का खेल देखें खास खबर कल तक न्यूज़ जनता की आवाज के साथ मनोज चंद्रवंशी पटेल की खास खबर…..

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