नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा में फिर हुई एक और फिर FIR
अवैध कॉलोनी को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 292 सी के तहत दर्ज हुई थाना कुंडीपुरा में फिर खसरा नंबर 27 बटे दो सोना खार का है मामला अवैध कॉलोनी धारक दीनू अलोन कर पिता महादेव अलंकार छिंदवाड़ा कुंडीपुरा थाना अंतर्गत मामला हुआ रजिस्टर्ड प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया खसरा नंबर 27 बटे दो रकबा 0.924
हेक्टेयर भूमि पर स्वामी दोनों अलोन कर द्वारा विकास की अनुमति के लिए बिना अपने स्वामित्व की भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभक्त कर उक्त भूखंडों को विक्रय कर अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण का विक्रय कर अनुचित लाभ देना दर्शित होता है मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम नियम 2021 के भाग 3 की कैंडी का 24 बटे चार में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दीनू अलोन का पिता महादेव अलोन कर निवासी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के द्वारा अनधिकृत कॉलोनी सोनाखार में हो रहा था अवैध फर्जी वाला कार्य